Sunday, September 8, 2024
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NSC Scheme: Post Office की ये स्कीम कर देगी मालामाल! तगड़े रिटर्न के साथ मिलेगी टैक्स में छूट

Post Office Schemes: आज के दौर में हर कोई निवेश (Post Office Investment) के लिए एक अच्छे विकल्प की तलाश कर रहा है. जहां पर वह अपना पैसा जमा कर के एक अच्छा रिटर्न पा सके. ऐसे में आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. पोस्ट ऑफिस में समय समय पर एक से एक योजनाएं (Post Office Schemes) चलती रहती हैं. जिनमें निवेश करके कुछ समय बाद एक अच्छा अमाउंट (Good Returns Post Office Schemes) उठाया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस की खास बात यह भी है कि यहां पर हमारा धन सुरक्षित रहता है और पैसा डूबने का भी कोई खतरा नहीं होता है. तो आप भी ऐसे ही किसी योजना की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

एनएससी (NSC) क्या है?

एनएससी (National Saving Certificate) डाकघर की शानदार योजनाओं में से एक है, जो 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आती है. इसका मतलब यह है कि एक बार पैसा जमा करने के बाद इसे आप पांच साल बाद ही निकाल सकते हैं. इस योजना में पैसा लगाने के बाद 5 साल का इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन 5 साल बाद आपको एक शानदार अमाउंट भी दिया जाता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो एनएससी योजना निवेश का शानदार विकल्प है और अच्छी धन वापसी भी करती है. इस स्कीम की खास बात यह भी है कि इसमें निवेश आप अपने या फिर नाबालिग के नाम पर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें, तो दो लोग मिलकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

इस योजना पर मिलने वाली ब्याज दर

एनएससी पर ब्याज दर का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा तिमाही किया जाता है. वर्तमान में सरकार एनएससी पर 6.8 फीसदी का ब्याज दे रही है. इस योजना में आप 1000 रुपये की राशि से शुरुआत कर सकते हैं और वहीं अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा तय नहीं है. मान लीजिए अगर आप आज 1000 रुपये की एनएससी खरीदते हैं, तो 5 साल बाद आपका निवेश बढ़कर 1389 रुपये हो जाएगा. इसी क्रम में अगर आप 10 लाख रुपए एनएससी में निवेश करते हैं, तो पांच साल बाद आपको करीब 13.89 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा. इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है.

मैच्योरिटी से पहले इन शर्तों पर तुड़वा सकते हैं एनएससी

मैच्योरिटी से पहले एनएससी से पैसा सिर्फ तीन शर्तों पर ही निकाल जा सकता है –

* पहली शर्त के अनुसार, जमाकर्ता की मृत्यु होने के केस में.

* दूसरा शर्त के अनुसार, अदालत के आदेश दिए जाने पर

* तीसरी शर्त के अनुसार, यदि गिरवीदार के द्वारा एनएससी जब्त कर ली जाए.

इसके साथ ही अगर एनएससी को निवेश करने के 1 साल के अंदर ही तोड़ा जाता है, तो ऐसे केस में आपको केवल उसकी फेस वैल्यू का ही भुगतान किया जाता है. वहीं अगर एनएससी को निवेश के एक साल के बाद और तीन साल से पहले तुड़वाया जाए, तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज जितना ही ब्याज लगाकर भुगतान किया जाता है. अगर निवेश के तीन साल बाद एनएससी को तोड़ा जाता है, तो इसका नकदीकरण डिस्काउंट वैल्यू के अनुसार किया जा सकता है.

 

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